Form 24G

Form 24G / General

In the Government Accounting System, each DDO (Drawing & Disbursement Officer) is associated with a specific Accounts Officer (AO), who processes the bills prepared by the DDO. Form 24G is a single monthly statement where the AO will consolidate the payment details from each of the DDO, for each type of deduction/collection (TDS-Salary/ TDS-Non Salary/ TDS- Non Salary Non Residents/ TCS) in a single form known as Form 24G.

Every AO is required to file Form 24G every month for every type of deduction/ collection i.e. TDS-Salary / TDS Non-Salary / TDS-Non Salary Non-Residents / TCS in a single form.

Every Accounts Officer (AO) who processes the bills prepared by the DDO has to furnish the monthly Form 24G. In case of State Government the District Treasury Officer (DTO) will be responsible for filing Form 24G.

Accounts Office Identification Number (AIN) is a seven digit unique identification number issued by the Directorate of Income Tax (Systems), Delhi, to each Accounts Office. It is mandatory for an AO to have an AIN for submitting the Form 24G.

Application for AIN has to be made in the form ‘Application for allotment of Accounts Office Identification Number’ (AIN application form). Click here for detailed guidelines for procedure to obtain AIN.

On allotment of AIN, the same will be communicated vide e-mail/ letter will be sent to the PAO / CDDO / DTO at the email ID/ communication address mentioned in the AIN allotment form.

Yes, it is mandatory for every Accounts Officer to file Form 24G in electronic format only.

Any change in the details of DDOs associated to the AO are to be stated in Form 24G, which is to be prepared as per the prescribed data structure.

फॉर्म २४जी/जनरल (सामान्य)



सरकारी लेखांकन प्रणाली में प्रत्येक डीडीओ (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) एक विशिष्ट लेखा अधिकारी (एओ) से जुड़ा होता है जो डीडीओ द्वारा तैयार किये गये बिलों को आगे संसाधित करता है। फॉर्म २४जी एक एकल मासिक विवरण है जहां एओ फॉर्म २४जी के रूप में ज्ञात एकल रूप में कटौती / संग्रहण (टीडीएस-वेतन / टीडीएस-गैर-वेतन / टीडीएस-गैर वेतन गैर-निवासी / टीसीएस) के प्रत्येक प्रकार के लिए डीडीओ से प्रत्येक के भुगतान विवरण को समेकित करेगा।

प्रत्येक एओ को हर प्रकार की कटौती/संग्रहण अथार्त एक ही फॉर्म में टीडीएस-वेतन/ टीडीएस-गैर-वेतन / टीडीएस-गैर वेतन गैर-निवासी / टीसीएस के लिए हर महीने फॉर्म २४जी दर्ज करना आवश्यक है।

डीडीओ द्वारा तैयार किए गए बिलों को संसाधित करने वाले प्रत्येक लेखा अधिकारी (एओ) को मासिक फॉर्म २४जी प्रस्तुत करना होता है। राज्य सरकार के मामले में जिला कोषालय अधिकारी (डीटीओ) फॉर्म २४जी दाखिल करने के लिए जिम्मेदार होगा।

लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) आयकर निदेशालय (प्रणाली), दिल्ली द्वारा प्रत्येक लेखा कार्यालय को जारी किया गया सात अंकों की एक विशिष्ट पहचान नंबर है। फॉर्म २४जी जमा करने के लिए एओ के पास एआईएन होना अनिवार्य है।

एआईएन के लिए आवेदन पत्र आवेदन कार्यालय पहचान संख्या के आवंटन के लिए आवेदन पत्र (एआईएन आवेदन पत्र) के रूप में किया जाना है। एआईएन प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए यहां क्लिक करें।

एआईएन के आवंटन पर, उसी को ई-मेल / पत्र का संचार किया जाएगा जो एआईओ आवंटन फॉर्म में उल्लिखित ईमेल आईडी / संचार पते पर पीएओ / सीडीडीओ / डीटीओ को भेजे जाएंगे।

हां, प्रत्येक लेखा अधिकारी को केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में फॉर्म २४जी दाखिल करना अनिवार्य है।

एओ से जुड़े डीडीओ के विवरण में कोई बदलाव फॉर्म २४जी में उल्लिखित किया जाना है, जिसे निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जाना है।