e-TAX Payment

OLTAS – FAQ’s – e-Tax Payment

This is a facility provided to the taxpayers to make income tax payments through internet, using Net-banking/Debit card of the selected Bank.

You can use the facility if -

  1. You have a bank account with Net-banking/Debit card of the selected Bank, and
  2. Your bank provides the e- payment facility.

It is mandatory for the following types of assesses to pay tax online with effect from April 1,2008.

  1. All the corporate assesses.
  2. All assesses (other than company) to who the provisions of section 44AB of the Income Tax Act, 1961 are applicable.

In case your bank does not have an online payment facility or is not an authorized bank then you can make electronic payment of tax from the account of any other person who has an account with the authorized bank having online facility. However, the challan for making such payment must clearly indicate your Permanent Account Number (PAN).

You will have to check the net-banking webpage of your bank’s website for this information.

Your Bank provides facility for re-generation of electronic challan counterfoil kindly check the Bank website; if not then you should contact your bank and request them for duplicate challan counterfoil.

You can verify the status of the challan in the “Challan Status Inquiry” at NSDL e-Gov-TIN website after 5 to 7 days of making e-payment. In case of non availability of the challan status kindly contact your bank

If encountered any error on e-tax website kindly contact TIN call centre at 020 - 27218080 or write to us at (Please indicate the subject of the mail as Online Payment of Direct Tax ).

Kindly contact TIN call centre at 020 - 27218080 or write to us at (Please indicate the subject of the mail as " Online Payment of Direct Tax – Bank Name is not present ").

If during the transaction, or after completing the transaction bank site encountered any error or get disconnected before generating Taxpayer counterfoil, then instead of doing the same transaction again, kindly check your account. If account has been debited, then contact your bank for the taxpayer’s counterfoil. Please note that, in the above case, do not make the same transaction again which results in account being debited more than once for the same e-tax transaction.

Fees under section 234F will be levied on a person who is required to furnish return of income under Section 139 and does not furnish the same within the time prescribed under the Income Tax Act, 1961.

A person desirous to make payment of fees under Section 234F of Income Tax Act, 1961, need to provide the same in the field 'OTHERS' under Challan No/ITNS 280.

यह ने‍ट बैंकिंग सुविधा का इस्‍तेमाल करते हुए इंटरनेट के माध्‍यम से आयकर का भुगतान करने के लिए करदाताओं के लिए प्रदान की गई एक सुविधा है.

आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, यदि-

क) आपके पास नेट बैंकिंग सुविधा के साथ बैंक खाता है, और आपका बैंक ई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों में शामिल है.

भारतीय स्टेट निम्‍नलिखित प्रकार के कर-निर्धारितियों के लिए 1 अप्रैल २००८ से कर का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है:

क) सभी कॉरपोरेट कर-निर्धारिती, सभी कर-निर्धारिती (कंपनी से भिन्‍न) जिन्‍हें आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं.

जी, हां. टीडीएस / टीसीएस का ऑनलाइन भुगतान करना नीचे उल्लिखित कर-निर्धारिती के लिए अनिवार्य है.

क) सभी कॉरपोरेट कर-निर्धारिती, सभी कर-निर्धारिती (कंपनी से भिन्‍न) जिन्‍हें आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं.

यह सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों की सूची एनएसडीएल-टिन बेवसाइट पर उपलब्‍ध है. विकल्‍पत:, आप अपने बैंक से यह जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं.

यदि आपके बैंक में ऑनलाइन भुगतान सुविधा नहीं है या ई-कर के लिए प्राधिकृत नहीं है तो आप ऑनलाइन सुविधा रखने वाले किसी प्राधिकृत बैंक में खाता रखने वाले किसी अन्‍य व्‍यक्ति के खाते से कर का इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं. तथापि, ऐसा भुगतान करने के लिए चालान में आपके स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) का स्‍पष्‍ट रूप से उल्‍लेख होना चाहिए.

कर का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निम्‍नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1

क) एनएसडीएल – टिन वेबसाइट (www.tin-nsdl.com) को लॉग ऑन करें.

ख) आइकॉन e-payment: pay taxes online पर क्लिक करें.

ग) ‘Please Click Here’ पर क्लिक करें.

घ) अपेक्षित चालान सिलेक्‍ट करें.

चरण २

अपेक्षित चालान चुनने के बाद, आपको स्‍क्रीन पर निम्‍नलिखित डेटा एंटर करने के लिए कहा जाएगा:

क) गैर-टीडीएस भुगतान के लिए पैन और टीडीएस भुगतान के लिए टैन

ख) करदाता का नाम व पता

ग) कर-निर्धारण वर्ष

ग) कर-निर्धारण वर्ष

ड़) लघु शीर्ष कोड

च) भुगतान का प्रकार

छ) दिए गए ड्राप डाउन से बैंक का नाम चुनें

चालान नं. २८०, २८२ और २८३ के मामले में स्‍थायी खाता संख्‍या (पैन) भरा जाना चाहिए. चालान नं. २८१ के मामले में, कर कटौती / संग्रहण खाता संख्‍या (टैन) भरा जाना चाहिए. कृपया सुनिश्चित करें कि आप पैन / टैन सही रूप में भरें क्‍योंकि आगे की कार्रवाई के लिए यह अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है. यदि आयकर विभाग के डेटाबेस में पैन / टैन उपलब्‍ध नहीं है तो आप कर का भुगतान करने में आगे नहीं बढ़ सकेंगे.

चरण ३

उपर्युक्‍त सभी विवरण भरने के बाद ‘PROCEED’ बटन पर क्लिक करें. टिन सिस्‍टम आपके द्वारा एंटर किए गए पैन / टैन के संबंध में आयकर विभाग के डेटाबेस में दिखाई देने वाले ‘नाम’ के साथ आपके द्वारा एंटर की गई अंतर्वस्‍तु प्रदर्शित करेगा.

चरण ४

अब आप स्‍वयं द्वारा भरे गए विवरण का सत्‍यापन कर सकते हैं. यदि डेटा एंटर करते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए “EDIT” पर क्लिक करें. यदि सभी विवरण और आयकर विभाग के अनुसार नाम सही हैं तो “SUBMIT” बटन पर क्लिक करें. आपको आपके बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई नेट बैंकिंग साइट पर ले जाया जाएगा.

टिन सिस्‍टम आपको आपके बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा की ओर ले जाएगा. आपको बैंक द्वारा प्रदान किए गए अपने लॉगइन आईडी और पासवर्ड / पिन का प्रयोग करते हुए अपने बैंक की नेट बैंकिंग साइट में जाना होगा. टिन वेबसाइट में आपके द्वारा एंटर किए गए विवरण पुन: दिखाई देगें.

अब आपको भुगतान के लिए अपेक्षित कर की राशि एंटर करनी होगी और अपना बैंक खाता नंबर भी चुनना होगा जहां से आप कर का भुगतान करना चाहते हैं. परिशुद्धता का सत्‍यापन करने के बाद आप भुगतान की पुष्टि करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं.

आपका बैंक आपके द्वारा सूचित बैंक खाते को नामे डालकर लेन-देन को ऑनलाइन प्रोसेस करेगा और चालान पहचान संख्या (सीआईएन) सूचित करते हुए एक प्रिंट-योग्य प्राप्ति-सूचना जनरेट करेगा॰ आप भुगतान करने के एक सप्ताह बाद सीआईएन का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर ‘Challan Status Inquiry’ में चालान की स्थिति का सत्यापन कर सकते हैं.

आपको दिए गए सीआईएन के अलावा, आप कर के भुगतान का सत्‍यापन करने के लिए अपने बैंक विवरण की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं.

जी, नहीं. यदि आप अपने रिटर्न में अपने प्रतिपर्ण (काउंटरफाइल) में उल्लिखित चालान पहचान संख्‍या (सीआईएन) का उद्धृत करते हैं तो इसे पर्याप्‍त प्रमाण माना जाएगा.

इस जानकारी के लिए आपको अपने बैंक की वेबसाइट के नेट बैंकिंग वेबपेज को देखना होगा.

यदि गैर-वित्‍तीय डेटा भरते समय एनएसडीएल की वेबसाइट पर कोई समस्या उत्‍पन्‍न हो तो कृपया फोन 020- 27218080 पर टिन काल सेंटर से संपर्क करें या पर हमें लिखें (कृपया प्रत्यक्ष कर के ऑनलाइन भुगतान के रूप में मेल का विषय सूचित करें).

यदि आपके बैंक के नेट बैंकिंग वेबपेज पर वित्‍तीय विवरण भरते समय कोई समस्या उत्‍पन्‍न हो तो आपको सहायता के लिए अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए.

आपको इंटरनेट के माध्‍यम से अपने भुगतान लेन-देनों के बारे में किसी पूछताछ के लिए अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए.

आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रतिपर्ण (काउंटरफाइल) पुनः जनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है. कृपया बैंक की वेबसाइट चेक करें. यदि नहीं तो आप अपने बैंक से संपर्क करें और डुप्लीकेट चालान प्रतिपर्ण के लिए अनुरोध करें.

आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रतिपर्ण (काउंटरफाइल) पुनः जनरेट करने की सुविधा प्रदान करता है. कृपया बैंक की वेबसाइट चेक करें. यदि नहीं तो आप अपने बैंक से संपर्क करें और डुप्लीकेट चालान प्रतिपर्ण के लिए अनुरोध करें.

आप ई-भुगतान करने के ५ से ७ दिनों के बाद एनएसडीएल टिन वेबसाइट पर ‘Challan Status Inquiry’ में चालान की स्थिति का सत्यापन कर सकते हैं. चालान स्थिति उपलब्‍ध न होने के मामले में कृपया अपने बैंक से संपर्क करें.

यदि ई-कर वेबसाइट पर कोई समस्या आए तो कृपया फोन 020- 27218080 पर टिन काल सेंटर से संपर्क करें या पर हमें लिखें ( ईमेल में प्रत्‍यक्ष कर का ऑनलाइन भुगतान विषय लिखें).

यह समस्‍या निम्‍न कारणों से उत्‍पन्‍न हो सकती है:

कारण १ : यदि कर-निर्धारिती चालान डेटा प्रविष्टि स्‍क्रीन में गलत टैन / पैन एंटर करता है.

कारण २ : यदि कर-निर्धारिती इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर ब्राउजर का इस्‍तेमाल कर रहा है तो

अस्‍थायी इंटरनेट फाइलें निम्‍न द्वारा डिलीट की जानी चाहिएं:

क. इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर विंडों खोलें.

ख. “Tools” मेनु में जाएं.

ग. “Internet Options” सिलेक्‍ट करें

घ. कुकीज़ को डिलीट करें और अपने मशीन पर अस्‍थायी इंटरनेट फाइलें डिलीट करें.

ड़. वर्तमान इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर विंडों बंद करें

च. पुन: टिन-एनएसडीएल साइट में जाएं और ई-भुगतान करें.

यदि ई-कर वेबसाइट पर कोई समस्या आए तो कृपया फोन 020- 27218080 पर टिन काल सेंटर से संपर्क करें या पर हमें लिखें ( ईमेल में प्रत्‍यक्ष कर का ऑनलाइन भुगतान विषय लिखें).

यदि ट्रांजैक्‍शन के दौरान या ट्रांजैक्‍शन पूरा होने के बाद बैंक साइट में कोई त्रुटि आ जाती है या करदाता प्रतिपर्ण (काउंटरफाइल) जनरेट करने से पूर्व डिसकनेक्‍ट हो जाती है तो उसे ट्रांजैक्‍शन को पुन: करने के बजाए कृपया अपना खाता जांच लें, यदि खाता डेबिट हो गया है तो करदाता प्रतिपर्ण पुन: जनरेट करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें. कृपया नोट करें कि उपर्युक्‍त मामले में उसी ट्रांजैक्‍शन को पुन: न करें जिससे उसी ई-कर ट्रांजैक्‍शन के लिए खाता एक से अधिक बार नामे (डेबिट) हो जाए.

एनएसडीएल – टिन वेबसाइट के माध्‍यम से समस्‍त पारेषण (ट्रान्‍समिशन) एन्क्रिप्‍टेड और सुरक्षित सॉकेट लेयर (एसएसएल) अभिप्रमाणन से युक्‍त होता है. बैंकों के संबंध में, यह नेट बैंकिंग के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है.

य‍ह प्रणाली आपके लिए लाभदायक है क्‍योंकि आपको भुगतान करने के लिए बैंक में व्‍यक्तिगत रूप से जाने की आवश्‍यकता नहीं है. भुगतान आपकी सुविधानुसार ऐसे किसी भी स्‍थान से इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में किया जा सकता है जहां इंटरनेट सुविधा उपलब्‍ध है, जैसे आपका कार्यालय, आवास आदि. इसके अलावा, आपको ऑनलाइन चालान पहचान संख्‍या (सीआईएन) मिलेगी जिसकी जरूरत आपको रिटर्न फाइल करते समय पड़ेगी.