Filing of Statement of Financial Transactions (SFT)
- Section 285BA of the Income Tax specified reporting persons to furnish Statement of Financial Transaction (SFT).
- Rule 114E of the Income Tax Rules, 1962 specifies that the statement of financial transaction required to be furnished under sub-section (1) of section 285BA of the Act shall be furnished in Form No. 61A.
- Filing of SFT statement is applicable from FY 2016-17 onwards and statements prior to FY 2016-17 to be furnished as Annual Information Return (AIR).
a. Please go to e-filing portal at https://incometaxindiaefiling.gov.in
b. Click on the Forms (other than ITR) tab under the Downloads section.
c. Click on the Download link against Form 61A to download the Utility.
d. It allows the user to save the file in the location selected by the user.
- Due date for furnishing SFT statement for FY 2016-17 is May 31, 2017
- Post Offices and Sub-Registrars can submit SFT statements to TIN Facilitation Centers (TIN-FCs) and all the other category of filers should furnish the statement online at e-Filing portal of Income Tax Department.
- The address details of TIN-FCs is available at TIN website link https://www.tin-nsdl.com/tin-facilities.html
- The pre-requisites are as under to submit the SFT statement at TIN FC
- Signed control sheet of Form 61A (generated from the utility downloaded from https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- Form 64A i.e. XML file in electronic form in computer media (CD)
You have to pay charges as mentioned below for furnishing the SFT at TIN FCs:
The tax payer can contact its local post office with the speed post ref no displayed at the Protean-TIN website
Number of records /transacting parties in the file | Upload charges (exclusive of GST) |
---|---|
Up to 100 | ₹ 50.00 |
101 to 1000 | ₹ 213.60 |
More than 1000 | ₹ 694.20 |
* Excluding taxes as applicable
वित्तीय लेन-देन का विवरण दाखिल करना (एसएफटी)
- आयकर की धारा २८५बीए रिपोर्टिंग व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट करती है।
- आयकर नियमों, १९६२ के नियम ११४ई में कहा गया है कि अधिनियम की धारा २८५बीए की उप-धारा (१) के तहत आवश्यक वित्तीय लेनदेन के विवरण को फॉर्म नंबर ६१ए में प्रस्तुत किया जाएगा।
- एसएफती स्टेटमेंट की फाइलिंग वित्त वर्ष २०१६-१७ के बाद से लागू होती है और वित्तीय वर्ष २०१६-१७ से पहले के बयानों को वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
क) https://incometaxindiaefiling.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
ख) डाउनलोड अनुभाग के तहत फॉर्म (आईटीआर के अलावा) टैब पर क्लिक करें।
ग) उपयोगिता डाउनलोड करने के लिए फॉर्म ६१ए के खिलाफ डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
घ) यह उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए स्थान में फ़ाइल को सहेजने की अनुमति देता है।
- वित्त वर्ष २०१६-१७ के लिए एसएफटी स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की नियत तारीख ३१ मई, २०१७ है।
- डाक घर और सब-रजिस्ट्रार टिन सुविधा केंद्र (टिन-एफसी) को एसएफटी स्टेटमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं और अन्य सभी श्रेणी के फाइलरों को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन स्टेटमेंट प्रस्तुत करना चाहिए।
- टिन-एफसी का पता विवरण टिन वेबसाइट लिंक https://www.tin-nsdl.com/tin-facilities.html पर उपलब्ध है।
- पूर्व आवश्यकताएं टिन एफसी पर एसएफटी विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार हैं:
क। फॉर्म ६१ए की हस्ताक्षरित नियंत्रण शीट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/ से डाउनलोड की गई उपयोगिता से उत्पन्न)
ख। कंप्यूटर मीडिया (सीडी) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ६४ए यानी एक्सएमएल फ़ाइल
टिन एफसी पर एसएफटी प्रस्तुत करने के लिए आपको नीचे दिए गए शुल्क का भुगतान करना होगा:
करदाता एनएसडीएल-टिन वेबसाइट पर प्रदर्शित गति पोस्ट रेफरी के साथ अपने स्थानीय डाकघर से संपर्क कर सकते हैं।
फ़ाइल में रिकॉर्ड / लेन-देन दलों की संख्या | शुल्क अपलोड करें (GST का अनन्य)
* जीएसटी लागू होते ही |
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१०० तक | रु. ५०.०० |
१०१ से १००० | रु. २१३.६० |
१००० से अधिक | रु. ६९४.२० |
* लागू करों को छोड़कर |